गौतमबुद्धनगर

कोटपा 2003 के उलंघन में 46 पर जुर्माना

जिला अधिकारी सुहास एलवाई के नेतृत्व में कोटपा 2003 अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद का तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एक्टिव।

कोटपा-2003 अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया प्रवर्तन अभियान।

प्रवर्तन अभियान के दौरान कोटपा-2003 अधिनियम का उल्लंघन होता पाए जाने पर 46 लोगों पर जुर्माना लगाया।

 

 उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिलाधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोटपा-2003 अधिनियम का पालन एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने की चेतावनी प्रदर्शित कराने के उद्देश्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में जनपद गौतम बुद्ध नगर का तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ निरंतर स्तर पर परिवर्तन अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है।

इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) कोटपा 2003 अधिनियम के अनुपालन के लिए अनुश्रवण कार्यवाही की गयी।

उन्होंने बताया कि ए0डी0सी0पी0 सेंट्रल साद मियाँ खान के नेतृत्व में चौकी प्रभारी गौर सिटी-2 रविन्द्र सिंह, एस0आई भुपेन्द्र सिंह, कंस्टेबल राहुल, ज्योती तथा कविता की टीम एवं तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जनपद सलाहकार डा0 श्वेता खुराना, सोशल वर्कर विकास मिश्रा एवं अजहरूद्दीन अंसारी, डी0ई0ओ0 की संयुक्त टीम के द्वारा गौर सिटी-2 में बड़े स्तर पर कोटपा 2003 के उल्लंघन पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में गौर सिटी-2 के क्षेत्र में प्रर्वतन अभियान के अन्तर्गत गौर सिटी क्षेत्र में कोटपा-2003 की धारा-4 एवं धारा-6 के उल्लंघन पर 46 जुर्माने किये गये। उन्होंने बताया कि धारा-04 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है एवं सार्वजनिक स्थानों पर धारा-4 की सरकार के द्वारा निर्धारित चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है तथा धारा-4 की चेतावनी न प्रदर्शित करना दण्डनीय अपराध है। सरकारी / गैर सरकारी कार्यलयों के प्रवेश द्वार प्रत्येक मंजिल, प्रत्येक सीढियों, सभी लिपटों के प्रवेश द्वार और समस्त प्रमुख स्थानों पर सरकार द्वारा निर्धारित चेतावनी लगाना अनिवार्य है।

निरीक्षण करने पर पाया गया कि गौर सिटी माॅल में संचालित बियर कैफे, स्मोक फैक्टरी, ब्लैक रेस्टोरेन्ट में अवैध रूप से सिगरेट पीने की अनुमति दी गयी थी, जिसके लिए 03 रेस्टोरेन्ट पर जुर्माना किया गया। गौर सिटी माॅल पर धारा-4 की चेतावनी नहीं प्रदर्शित करने की स्थिति में जुर्माना किया गया। गौर सिटी -2 के गैलेक्सी नार्थ एव्युनू मार्केट में धारा-6 के उल्लंघन पर 04 जुर्माने किए गए साथ ही डायमेन्ड गैलेक्सी माॅल पर कोटपा-2003 के उल्लंघन पर 07 जुर्माने किये गये।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि आगे भी जिलाधिकारी नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने एवं कोटपा-2003 अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रवर्तन अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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