उत्तरप्रदेश
सीजेएम के आदेश के बाद लॉयर महिला के साथ शादी का झांसा देकर सिपाही द्वारा किये दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज
सीजेएम के आदेश के बाद लॉयर महिला के साथ शादी का झांसा देकर सिपाही द्वारा किये दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज
सुप्रीम न्यूज। मैनपुरी सरकार द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न होने पर सुनवाई के लिए बहुत सी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के बाबजूद महिला लॉयर महिला
पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नही हुई उसका उत्पीड़ित पुलिस के पीएसी के एटा के सिपाही द्वारा किया जिसकी शिकायत उसने पुलिस के आला अधिकारियों व पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष के समक्ष कई बार उपस्थित हुई किन्तु कोई सुनवाई न होने पर न्यायालय में 156 (3 ) सीआरपीसी के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया व ओमप्रकाश वर्मा के द्वारा शिकायत करने पर दिनाँक 23 सितंबर 2022 को थाना कोतवाली को समुचित धाराओ में मुकदमा दर्ज कर उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में न्यायालय को अवगत कराने का आदेश किया था।
जिस पर पुलिस अधिकारियों ने अभियोजन से विधिक राय लेने के बाद थाना कोतवाली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। घटना थाना कोतवाली की हैं।
जिसमें एक लॉयर महिला की फेसबुक के माध्यम से हुई जान पहचान 43 पीएसी पुलिस एटा प्रियांशु पुरोहित निवासी तीलूपुरा कला थाना वाह जिला आगरा से सम्पर्क होने के बाद मुलाकात हुई फिर बात शादी तक करने का वादा किया लड़की की माँ से मुलाकात की। इस बीच उसने लड़की के फोटो भी खींचे बाद में उन्ही फोटो की वायरल करने की धमकी देता था फरवरी 2022 में विधानसभा सभा चुनाव के दौरान उसकी ड्यूटी मैनपुरी में ही थी।
उसने इस दौरान नजदीकी बढ़ा कर लड़की के कमरे पर जाकर उसे नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके फोटो व विडियो बनाई जब शादी से मना कर कर रहा है लड़की ने जब फोन किया तो उसे कोई कार्यवाही न करने की धमकी दी।
लड़की ने पुलिस के काफी चक्कर लगाए अंत मे सीजेएम न्यायालय से मुकदमा दर्ज करने का आदेश होने पर भी मुकदमा नही लिखा उसने कन्टेम की भी शिकायत की उसके बाद थाना कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर अमित कुमार एस आई को विवेचना करने के कहा हैं