कानून और संविधानराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

बिलकिस बानो मामले में “सुप्रीम कोर्ट” ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई की। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों को छोड़े जाने पर गुजरात सरकार को लगाई फटकार।

बलात्कारी व हत्यारे के छोड़े जाने के दस्तावेज न दिखाने पर कोर्ट ने इसे शर्मनाक बताया।

सामुहिक हत्या व बलात्कार को सामान्य बताने पर भी फटकार लगाया।

 

बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने टिप्पणियां की– “इससे किसी भी सरकार और समाज को शर्म से डूब मरना चाहिए”

 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा–” सेब की तुलना संतरे से नही की जा सकती, इसी तरह नरसंहार की तुलना, एक हत्या से नही की जा सकती”

 

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा– “आप सामुहिक हत्या और बलात्कारियों के दोषियों को समय से पहले छोड़ कर क्या संदेश दे रहे समाज को”

 

कितना दुर्भाग्यपूर्ण है रेप और हत्या के दोषियों को छोड़ दिया गया।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि समय से पूर्व छोड़ें गए इन लोगों का फुल मालाओं से स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई, गुजरात चुनाव में बलात्कारियों–हत्यारों ने खास पार्टी के लिए वोट भी मांगे।

 

यह भी जानकारी सामने आई थीं कि BJP के कई नेताओं ने इन दोषियों के साथ मंच सांझा किया था।

 

मैं फुल फ्लैग चमारी हूं लेकिन तथाकथित अम्बेडकर वादियों को मन ही मन कोसती हूं ~ मधु चमारी

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